*बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का ₹5 लाख मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त चमोली पुलिस की गिरफ्त में, मुकुट व नकदी बरामद*
दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रार्थी ब्रह्मचारी भगवत दास, ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम, ब्रह्मकपाल द्वारा थाना कोतवाली श्री बद्रीनाथ में तहरीर दी गई कि *आश्रम में भजन-कीर्तन हेतु शरण लेने वाले साधु राघवदास ने दिनांक 24 जुलाई 2026 की रात्रि मंदिर से भगवान नारायण का लगभग ₹5 लाख मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट एवं नकदी चोरी कर ली है।* धार्मिक आस्था से जुड़े इस गंभीर प्रकरण की सूचना प्राप्त होते ही थाना बद्रीनाथ में *मु0अ0सं0 08/2026 धारा 305(a) भारतीय न्याय संहिता (BNS)* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।
धार्मिक स्थल से भगवान नारायण के मुकुट की चोरी की घटना को *पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार* ने अत्यंत संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था एवं विश्वास से जुड़ा विषय है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी, चोरी गए भगवान नारायण के मुकुट की सकुशल बरामदगी तथा घटना के त्वरित एवं सफल अनावरण हेतु तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
एसपी चमोली के निर्देशन में गठित टीम ने बिना समय गंवाए तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए घटनास्थल एवं उसके आसपास गहन छानबीन की। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए अभियुक्त की तलाश निरंतर जारी रखी गई। पुलिस टीम द्वारा प्रत्येक तथ्य का बारीकी से विश्लेषण करते हुए अभियुक्त तक पहुँचने के लिए लगातार प्रयास किए गए।
इसी क्रम में दिनांक 29 जुलाई 2026 को विवेचक अ0उ0नि0 भूपेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में तलाश एवं गश्त पर थी। तभी मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर *बद्रीश गंगा वाटिका गेट (हनुमानचट्टी रोड)* के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त *राघवराम पाठक उर्फ राघवदास पुत्र श्यामता प्रसाद पाठक, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम मुनीमपुर, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) को पुलिस टीम ने तत्परता, सूझबूझ एवं कुशल रणनीति का परिचय देते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।* अभियुक्त की निशानदेही पर भगवान नारायण का चोरी गया सोने का मणि जड़ित मुकुट, चोरी की गई नकदी में से ₹4,500 तथा घटना में प्रयुक्त काला बैग बरामद कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि *उसने आश्रम के मंदिर से भगवान नारायण का सोने का मुकुट तथा वहीं ठहरे प्रभुदास नामक व्यक्ति के बैग से नकदी चोरी की थी।* अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी गया मुकुट एवं अन्य सामान बरामद कर लिया गया। बरामदगी के उपरांत मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक