जमीन खरीद पर रोक
सीएम धामी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेसवार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17 हजार भर्तियां बिना पेपर लीक हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की हुई है। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे।
उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों को अब प्रदेश में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा । उत्तराखंड सरकार जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है और कार्रवाई भी करने की तैयारी कर रही है आपको बता दें की प्रदेश में नगर निगम क्षेत्र के बाहर 250 मीटर के दायरे से ज्यादा जमीन लेना आसान नहीं होगा । प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश के नगर निगम के क्षेत्र से बाहर जमीन लेने से पहले जमीन खरीदने की वजह बतानी होगी उसके साथ ही एक परिवार से एक ही व्यक्ति ही जमीन खरीद सकता है ।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक