सहायक अध्यापक का सपना पाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के शामिल करने के साथ भर्ती जारी रखें. कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये नियुक्तियां 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धाराओं के तहत करें.
याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आट्र्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। याचिका में कहा गया था कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। अब ये याचिका खारिज हो गई है।
अतः इसे पूर्व में दिया गया स्टे भी याचिका खारिज होने के साथ साथ खत्म हो गया
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक