नैनीताल- उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, धामी सरकार के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर, हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने सरकार से कोविड नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने को कहा है.
चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट ने सरकार द्वारा चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर दायर शपथपत्र पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने 28 जून 2021 के निर्णय को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है.
कोरोना के कारण इस साल बीती 28 जून को नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी, लेकिन बाद में सरकार ने उस एसएलपी को वापस ले लिया और दोबारा से नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा शुरू करने की पैरवी की. सरकार ने 10 सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई थी.
अब देखना यह होगा की सरकार पहले की तरह चरणबद्ध तरीके से ही यात्रा को शुरू हो करती है या फिर समय कम होने की वजह से पिछली बार की तरह गाइडलाइनों में कुछ बदलाव करती है. क्योंकि चारधाम यात्रा अब मुश्किल से डेढ़ महीने ही चल पाएगी. दीपावली से पहले चारधामों के कपाट बंद हो जाएंगे.
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक