उत्तराखंड देवभूमि में राज्य सरकार ने आगामी 31 दिसंबर तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज इसके आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों राज्य के कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया के तौर पर अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने की आशंका है। ऐसे में कुछ समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के हितों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक