नरेंद्र पिमोली
नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका की आज सुनवाई हुई। जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने पर कुंभ में आने की अनुमति नही नही दी जाएगी, साथ ही जो लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका हो, वह अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको रियायत दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कुंभ के मद्देनजर जारी की गई एसओपी का सख्ती से पालन कराने को कहा। वहीं, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि कुंभ के दौरान राज्य और केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसे लेकर उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक