नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम रंजना राजगुरु, ललित मिश्रा, रोहितास अग्रवाल और भूपेश अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विवादित भूमि मामले में डीएम समेत इन लोगों पर अवमानना का दोषी पाया है। विवादित भूमि मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुवे कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उधम सिंह नगर डीएम रंजना राजगुरु,उपजिलाधिकारी ललित मिश्रा,रोहितास अग्रवाल और भूपेश अग्रवाल को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। रुद्रपुर के किरतपुर कुलरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने नैनीताल हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा, कि पूर्व में हाईकोर्ट ने किरतपुर कुलरा के विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन भूपेश अग्रवाल ने किसी अन्य भूमि की रजिस्ट्री को उक्त भूमि को यथास्थिति बनाए रखने वाली भूमि में जोड़ दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों का संबंध उच्च रसूकदार लोगों से है। जिसकी वजह से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और उप जिलाधिकारी, उप निबंधक पर इस जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए दवाब डाल रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षियों की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक