पुलिस कार्यशैली पर कोर्ट की त्लख टिप्पणी।
बागेश्वर में पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की कोर्ट ने चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी के स्थान को संदेहास्पद बताया। साथ ही निर्णय की प्रति मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन और डीजीपी को भेजने के आदेश भी दिए।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक