उत्तराखंड बिग न्यूज़ -: भाजपा का ये विधायक और भतीजी जाएंगे जेल, मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने का है आरोप….

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उत्तराखंड में बीजेपी विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. बीजेपी विधायक के अलावा तीन पुलिसकर्मिंयों को भी सजा सुनाई गई है. कुल पांच लोगों की सजा सुनाई गई है. मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर आज सोमवार 26 मई को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब खबर आई कि सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाई है. मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा था. सीबीआई कोर्ट में इस केस की काफी समय से सुनवाई चल रही थी. इसी मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि, इसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो चुकी है.

बता दें कि, भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भतीजी के पति को पीटने का आरोप था. इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने शिकायत की थी. मामले में मनीष की शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी.

विधायक आदेश चौहान और भतीजी को एक साल की जेल, मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने का आरोप

वर्ष 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई है। दोनों पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है।

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