सड़क पर नाबालिक को वाहन चलाने को दिया तो तो भरना होगा 25000रू रुपये का जुर्माना, देखिए स्कूटी के चालान की पूरी लिस्ट
नाबालिक द्वारा वाहन चलाने में थाना जाजरदेवल पुलिस ने अभिभावक का किया 25000रू का चालान
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 77 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 06 वाहन किये सीज
सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार नाबालिक वाहन चलाकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के तहत दिनांक 22.06.2022 को थानाध्यक्ष_जाजरदेवल प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी वड्डा जसवीर_सिंह मय पुलिस टीम द्वारा वड्डा क्षेत्र में चैकिंग के दौरान वाहन संख्या UK05D-1150 स्कूटी को रोका गया तो उक्त स्कूटी को नाबालिक द्वारा चलाया जा रहा था । उक्त नाबालिक वाहन चालक के अभिभावकों को बुलाकर धारा 3/4/181/199A/207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत 25000/-रू का चालान कर वाहन को सीज किया गया । चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा रही है ।
इसके अतिरिक्त निरीक्षक यातायात श्री प्रताप सिंह नेगी मय यातायात पुलिस व जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 77 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर कुल 06 वाहन सीज किये गये ।
अभियान आगे भी जारी रहेगा ।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक