Uttarakhand: सभी जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा तलब, CS ने मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड के समस्त जिलाधिकारियों को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 के उल्लंघन के प्रकरणों में यथोचित विधिक कार्रवाई के संबंध में संक्षिप्त विवरण राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिए हैं।
अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। नियमों के विपरीत भूमि होने पर सारी भूमि सरकार में निहित होगी
सरकार ने प्रदेश में भूमि खरीद की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा तलब किया है। साथ ही 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का भी ब्योरा मांगा है।
मुख्य सचिव ने सात दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी है। कि बता दें कि सीएम ने चार जिलों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। नियमों के विपरीत भूमि होने पर सारी भूमि सरकार में निहित होगी।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक